दल-बदल कानून का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को सुरक्षित करना है।
यह कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत लाभ के लिए या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण अपनी पार्टी बदलने से रोकता है।
दल-बदल कानून भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित है।
यह 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।
इस कानून से राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है, पार्टी अनुशासन मजबूत होता है और मतदाताओं के प्रति जवाबदेही बढ़ती है।
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दल बदल कानून क्या है? लोग अपने छोटे बड़े समस्या को सीधे सरकार को नहीं बता पाती है, जिसे सुनने के लिए हर क्षेत्र में एक नेता होता है। लोग नेता व उन्हें राजनीतिक पार्टी को ध्यान में रखकर अपना उम्मीदवार चुनते हैं। लेकिन कई बार नेता पैसे और बड़े पोजीशन के लालच में आकर अपनी पार्टी बदल लेते हैं, जो एक तरह से जनता के साथ नइंसाफी होता है।
दल बदल कानून (Anti-Defection Law) भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जो विधायकों और सांसदों द्वारा दल बदलने (राजनीतिक पार्टी बदलने) को रोकने के लिए बनाया गया है।
इस नइंसाफी को दूर करने के लिए दलबदल विरोधी कानून को लाया गया। यहाँ हम लोकतंत्र में दल बदल कानून का क्या महत्व है और दल-बदल कानून किस पर लागू होता है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं।
दल बदल कानून क्या है?: (Dal Badal kanoon kya hai?)
दल बदल कानून, जिसे दलबदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का एक भाग है जो निर्वाचित विधायकों और सांसदों को पार्टी बदलने से रोकता है. यह कानून भारत में राजनीति में “दलबदल” या पार्टी बदलने की प्रथा को रोकने के लिए बनाया गया था |
भारत में दलबदल विरोधी कानून को इसलिए लाया गया था ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए या राजनीतिक अवसरवाद के कारण राजनीतिक दल बदलने की समस्या को रोका जा सके, जिससे सरकारें अस्थिर हो सकती हैं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से समझौता हो सकता है। 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से अधिनियमित इस कानून का उद्देश्य सांसदों के बीच अनुशासन लागू करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे मतदाताओं द्वारा उन्हें दिए गए जनादेश का उल्लंघन न करें।
दल बदल कानून की पृष्ठभूमि
वर्ष 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा दिया गया और उसकी जगह दूसरी सरकार का गठन हुआ, जिसमें शिवसेना का एक गुट शामिल था। शिवसेना से अलग हुए गुट के नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने।
इसके बाद ठाकरे समूह द्वारा महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल के इस्तीफे से पूर्व विश्वास प्रस्ताव के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाएँ दायर की गईं।
अयोग्यता की स्थिति में न केवल शिवसेना विधायकों पर बल्कि मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे के पद पर भी इसका असर पड़ेगा।
निर्णय कौन करता है?
विधायक/सांसद की अयोग्यता का फैसला स्पीकर (विधानसभा) या चेयरमैन (राज्यसभा/लोकसभा) लेते हैं।
यह कानून क्यों जरूरी है?
राजनीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए।
खरीद-फरोख्त और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए।
जनादेश की मर्यादा बनाए रखने के लिए।
दल बदल कानून के प्रावधान
भारत में दलबदल विरोधी कानून, संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित है, जिसमें दलबदल को रोकने और राजनीतिक दलों और सरकारों की स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से कई प्रमुख प्रावधान हैं। यहाँ मुख्य प्रावधान दिए गए हैं:
कानून दलबदल को स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने या बिना पूर्व अनुमति के पार्टी निर्देशों की अवज्ञा करने के रूप में परिभाषित करता है।
संसद (एमपी) या राज्य विधानमंडल (एमएलए) के सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वे स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं जिसके तहत वे मूल रूप से चुने गए थे।
कानून में कुछ अपवाद दिए गए हैं, जहाँ दलबदल के कारण अयोग्यता नहीं होती। इनमें कानून में निर्दिष्ट कुछ शर्तों के तहत राजनीतिक दलों का विभाजन या विलय शामिल है।
सदन के अध्यक्ष अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके निर्णय को कानून की अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
पीठासीन अधिकारी को कानून या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अयोग्यता कार्यवाही पर निर्णय लेना आवश्यक है।
यदि अयोग्य घोषित किया जाता है, तो सदस्य विधानमंडल में अपनी सीट खो देता है। उन्हें भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत किसी भी लाभ के पद पर रहने से भी रोक दिया जाता है।
संवैधानिक संशोधन
भारत में संवैधानिक संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा शासित होते हैं और कानूनी और शासन ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य पहलुओं में शामिल हैं:
संशोधनों के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत है। साथ ही उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत भी है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित, यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि संविधान की कुछ मौलिक विशेषताएं, जैसे संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और कानून का शासन, संवैधानिक संशोधनों द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है।
उल्लेखनीय संशोधनों ने राजनीतिक सुधारों से लेकर व्यापक सामाजिक परिवर्तनों तक के मुद्दों को संबोधित किया है।
सर्वोच्च न्यायालय के पास संशोधनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार है। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत या किसी अन्य मौलिक प्रावधान का उल्लंघन करने वाले संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है।
अपवाद
दलबदल विरोधी कानून के अपवाद विशिष्ट परिदृश्य प्रदान करते हैं, जहाँ दलबदल से अयोग्यता नहीं होती। इनमें शामिल हैं:
यदि किसी विधायक दल के दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्य किसी अन्य दल में विलय कर लेते हैं।
यदि किसी विधायक दल के सदस्यों का समूह, जो कुल सदस्यों का कम से कम एक-तिहाई है, एक अलग समूह बनाता है और एक राजनीतिक दल का गठन करने का दावा करता है।
दल बदल कानून के मूल उद्देश्य | The basic purpose of the anti-defection law
भारत में दलबदल विरोधी कानून का प्राथमिक उद्देश्य, जो संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित है, संसदीय प्रणाली के भीतर राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना है। साथ ही राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा, दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखना है।
राजनीतिक स्थिरता
अपने मूल दल से दलबदल करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करके, कानून का उद्देश्य सरकारों और विधायी निकायों की संरचना में अचानक बदलाव को रोकना है। यह कानून राजनीतिक दलों को आंतरिक अनुशासन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
दलबदल पर अंकुश लगाकर, कानून विधायी प्रक्रियाओं की अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करता है।
जनता का विश्वास
मतदाता अपने दलीय संबद्धता और नीतियों के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। कानून यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टी के मंच और नीतियों का पालन करें।
दलबदल को हतोत्साहित करके, कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यह प्रतिनिधियों द्वारा मतदाताओं द्वारा उन पर रखे गए विश्वास को धोखा देने की संभावना को कम करता है।
दलबदल विरोधी कानून को बनाए रखने से पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलती है।
दल बदल विरोधी कानून का राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव
चुनावी जनादेश का उल्लंघन:
जो विधायक एक पार्टी के लिये चुने जाते हैं और फिर मंत्री पद या वित्तीय लाभ के प्रलोभन के कारण दूसरी पार्टी में जाना अधिक सुविधाजनक समझते हैं तथा पार्टी बदल लेते हैं, इसे दल-बदल के रूप में जाना जाता है, यह चुनावी जनादेश का उल्लंघन माना जाता है।
सरकार के सामान्य कामकाज़ पर प्रभाव:
कुख्यात “आया राम, गया राम” नारा 1960 के दशक में विधायकों द्वारा लगातार दल-बदल की पृष्ठभूमि में गढ़ा गया था।
दल-बदल के कारण सरकार में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है और प्रशासन प्रभावित होता है।
हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा:
दल-बदल विधायकों की खरीद-फरोख्त/हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है जो स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनादेश के खिलाफ है।
दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है?
52वां संविधान संशोधन
भारत में दलबदल विरोधी कानून मुख्य रूप से 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से जुड़ा है। इस संशोधन ने संविधान में दसवीं अनुसूची पेश की, जो दलबदल के आधार पर संसद (सांसदों) और राज्य विधानसभाओं (विधायकों) के निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान निर्धारित करती है।
52वें संविधान संशोधन के मुख्य पहलू:
संशोधन ने संविधान में दसवीं अनुसूची डाली, जिसमें दलबदल और अयोग्यता के बारे में विस्तृत प्रावधान हैं।
संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक दलबदल पर चिंताओं को दूर करना था, जिसे सरकारों की स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता के लिए खतरा माना जाता था।
दसवीं अनुसूची में परिभाषित किया गया है कि दलबदल क्या होता है।
इसमें इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है।
संशोधन ने दलबदल के लिए कुछ अपवाद भी प्रदान किए।
91वां संविधान संशोधन
2003 का 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम दलबदल विरोधी कानून के लिए भी प्रासंगिक है। हालाँकि, यह मुख्य रूप से मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के मुद्दे के बारे में है। इस संशोधन ने दलबदल से संबंधित दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को सीधे संशोधित नहीं किया।
91वें संविधान संशोधन के मुख्य पहलू:
संशोधन ने चुनावों में मतदान के लिए न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, जिससे मतदाताओं का विस्तार हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ी।
संशोधन का उद्देश्य मतदान की आयु को वयस्कता की आयु के अनुरूप बनाना तथा युवा नागरिकों को देश के राजनीतिक भविष्य को आकार देने में भागीदारी के लिए सशक्त बनाना था।
दल-बदल कानून किस पर लागू होता है?
संसद और विधानसभाओं के सदस्य
निर्वाचित सदस्य: यह कानून लोकसभाके लिए चुने गए सांसदों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों को कवर करता है।
दलबदल मानदंड: निर्वाचित सदस्य अयोग्य ठहराए जा सकते हैं यदि वे स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ने, बिना पूर्व अनुमति के पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करने या निर्वाचित होने के बाद किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल होते हैं।
अयोग्यता की शुरुआत: अयोग्यता की कार्यवाही संबंधित राजनीतिक पार्टी या सदन के किसी भी सदस्य द्वारा शुरू की जा सकती है, और सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है।
स्वतंत्र उम्मीदवार
किसी पार्टी में शामिल होना: यदि कोई स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुना जाता है, और बाद में किसी राजनीतिक दल में शामिल होने का फैसला करता है, तो वे दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों के अधीन होते हैं।
अयोग्यता: स्वतंत्र उम्मीदवार जो किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं और फिर बिना पूर्व अनुमति के उसके निर्देशों के विरुद्ध कार्य करते हैं, उन्हें पार्टी के सदस्यों के समान मानदंडों के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है।
नियुक्ति की शर्तें
दलबदल विरोधी कानून विशेष रूप से इस संदर्भ में नियुक्ति की शर्तों को संबोधित नहीं करता है कि कौन सांसद या विधायक बन सकता है। हालाँकि, यह निर्वाचित प्रतिनिधियों के पद ग्रहण करने के बाद उनके आचरण को नियंत्रित करता है।
दलबदल विरोधी कानून के लाभ और चुनौतियाँ
दलबदल विरोधी कानून के लिए लाभ और चुनौतियाँ है, जिनके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे।
लाभ
चुनौतियाँ
दलबदल विरोधी कानून से पार्टियों के बीच स्थिरता बनी रहती है, जिससे चुनावी राजनीति में निरंतरता बनी रहती है।
यह कानून कई बार नेताओं की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी बदलने का अधिकार नहीं होता।
यह कानून नेताओं को पार्टी बदलने से रोकता है, जिससे भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता पर नियंत्रण रहता है।
गठबंधन सरकारों में यह कानून लागू करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि छोटे दलों के नेताओं को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए दलबदल की संभावना रहती है।
दलबदल के खिलाफ सख्त नियम, विधायिका में पारदर्शिता बनाए रखते हैं, जिससे जनता का विश्वास बढ़ता है।
यह कानून नेताओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छानुसार पार्टी बदलने का अधिकार नहीं होता।
यह कानून पार्टियों को आदर्श और अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है।
कानून को लेकर कई बार न्यायालयों में विवाद उठते हैं, और इसकी व्याख्या और कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ होती हैं।
यह कानून राजनीतिक नेताओं को व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलने से रोकता है।
दलबदल विरोधी कानून के चलते कई बार नेताओं और समर्थकों में असंतोष पैदा होता है, जो चुनावी प्रदर्शन में असर डाल सकता है।
दलबदल विरोधी कानून के लाभ और चुनौतियाँ
दल-बदल विरोधी कानून की चुनौतियाँ
कानून का पैराग्राफ 4:
दल-बदल विरोधी कानून के पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल किसी अन्य दल में विलय करता है, तो उसके सदस्य अपनी सीटें नहीं खोएंगे।
लेकिन इस विलय के लिये सदन में उस पार्टी के पास कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन होना ज़रूरी है। कानून यह नहीं बताता कि विलय करने वाली पार्टी का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर आधार है या नहीं।
प्रतिनिधि एवं संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करना:
कानून बनने के बाद सांसद या विधायक को पार्टी के निर्देशों का आँख मूंदकर पालन करना पड़ता है और उन्हें अपने निर्णय से वोट देने की आज़ादी नहीं होती है।
दल-बदल विरोधी कानून ने विधायकों को मुख्य रूप से उनके राजनीतिक दल के प्रति ज़िम्मेदार ठहराकर जवाबदेही की शृंखला को बाधित कर दिया है।
अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका:
दल-बदल विरोधी मामलों में सदन के सभापति या अध्यक्ष के निर्णय की समय-सीमा से संबंधित कानून में कोई स्पष्टता नहीं है।
कुछ मामलों में छह महीने और कुछ में तीन वर्ष भी लग जाते हैं। कुछ ऐसे मामले भी हैं जो अवधि समाप्त होने के बाद निपटाए जाते हैं।
विभाजन की कोई मान्यता नहीं:
91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2004 के कारण दल-बदल विरोधी कानून ने दल-बदल विरोधी शासन को एक अपवाद बनाया।
हालाँकि यह संशोधन किसी पार्टी में ‘विभाजन’ को मान्यता नहीं देता है बल्कि इसके बजाय ‘विलय’ को मान्यता देता है।
केवल सामूहिक दल-बदल की अनुमति:
यह सामूहिक दल-बदल (एक साथ कई सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन) की अनुमति देता है लेकिन व्यक्तिगत दल-बदल (बारी-बारी से या एक-एक करके सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन) की अनुमति नहीं देता। अतः इसमें निहित खामियों को दूर करने के लिये संशोधन की आवश्यकता है।
उन्होंने चिंता जताई कि यदि कोई राजनेता किसी पार्टी को छोड़ता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उस अवधि के दौरान उसे नई पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाना चाहिये।
बहस एवं चर्चा पर प्रभाव:
बहस और चर्चा को बढ़ावा देने के बजाय भारत के दल-बदल विरोधी कानून ने पार्टियों और आँकड़ों पर आधारित लोकतंत्र का निर्माण किया है।
इससे संसद में किसी भी कानून पर होने वाली बहस कमज़ोर हो जाती है तथा असहमति (Dissent) एवं दलबदल (Defection) के बीच अंतर नहीं रह जाता।
दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के प्रमुख आधार (Anti-Defection Law, 1985)
भारत में 1985 के दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के अंतर्गत सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के लिए कुछ स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हैं। यह कानून भारतीय संविधान के 52वें संशोधन के तहत लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनुशासनहीन दल-परिवर्तन को रोकना है।
अयोग्यता के प्रमुख आधार:
स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना: यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वयं की पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग देता है, तो वह अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
पार्टी निर्देशों के खिलाफ मतदान: यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप (निर्देश) के खिलाफ जाकर मतदान करता है, या सदन में वोटिंग से अनुपस्थित रहता है, तो वह अयोग्य हो सकता है।
स्वतंत्र उम्मीदवार का दल में शामिल होना: यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित विधायक बाद में किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।
मनोनीत सदस्य का पार्टी में प्रवेश: यदि कोई मनोनीत सदस्य छह महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है।
निर्णय प्रक्रिया:
दलबदल के मामलों में अयोग्यता पर अंतिम निर्णय संबंधित सदन के अध्यक्ष (लोकसभा में) या सभापति (राज्यसभा में) द्वारा लिया जाता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इस निर्णय को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत उच्च न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है।
निष्कर्ष
भारत में दलबदल विरोधी कानून, जिसे 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था, राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने, पार्टी अनुशासन को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को बिना वैध कारणों के दलबदल करने या पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करने से हतोत्साहित करके, कानून का उद्देश्य शासन में निरंतरता सुनिश्चित करना और मतदाताओं द्वारा सौंपे गए चुनावी जनादेश की रक्षा करना है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
दल बदल कानून क्या है?
दल-बदल कानून एक ऐसा कानून है जो किसी राजनीतिक दल के चुने हुए प्रतिनिधि (विधायक या सांसद) को अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने से रोकता है।
52 व संविधान संशोधन क्या है?
उद्देश्य: दल-बदल की समस्या से निपटने के लिए भारत में पहली बार 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। प्रावधान: इस संशोधन के माध्यम से दल-बदल विरोधी कानून बनाया गया। इस कानून के अनुसार, यदि कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी के विरुद्ध मतदान करता है या पार्टी से स्वेच्छा से अलग हो जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
91 वे संविधान संशोधन क्या है?
उद्देश्य: 52वें संशोधन में कुछ कमियां थीं, जिन्हें दूर करने के लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। प्रावधान: इस संशोधन ने दल-बदल के दायरे को और व्यापक बनाया और कुछ अपवादों को भी शामिल किया। जैसे, यदि किसी दल का विलय हो जाता है तो उसके सदस्य बिना अयोग्य हुए दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
अगर विधायक दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो क्या होगा?
पैराग्राफ 2.2 में कहा गया है कि कोई भी सदस्य, किसी निश्चित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने के बाद, यदि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
राजनीति में दलबदल क्या है?
दलबदल शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति या पार्टी द्वारा विद्रोह, असहमति और बगावत करना होता है। राजनीतिक परिदृश्य में यह एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी राजनीतिक दल का सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेता है।
दलबदल कानून में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है?
इस कानून में कई बार देरी से निर्णय, राजनीतिक पक्षपात और न्यायिक हस्तक्षेप की ज़रूरत जैसे मुद्दे सामने आते हैं। इसलिए, कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसे और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए।
Amay Mathur is a business news reporter at Chegg.com. He previously worked for PCMag, Business Insider, The Messenger, and ZDNET as a reporter and copyeditor. His areas of coverage encompass tech, business, strategy, finance, and even space. He is a Columbia University graduate.