Quick Summary
पासपोर्ट कैसे बनाएं?
पासपोर्ट बनवाना अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है। अगर आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो पासपोर्ट एक अनिवार्य दस्तावेज़ है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट कैसे बनाएं (passport kaise banaye) और इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
पासपोर्ट सेवा केंद्र (Passport Seva Kendra) और ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा (Passport Seva Online) के माध्यम से आप आसानी से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में पंजीकरण, फॉर्म भरना, शुल्क भुगतान, अपॉइंटमेंट बुक करना और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल हैं। आइए, इस विस्तृत मार्गदर्शिका के माध्यम से जानें कि पासपोर्ट कैसे बनाएं और इसे प्राप्त करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने होते हैं।
पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज़ है जो व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। यह मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति को विदेशी देशों में प्रवेश और निकासी की अनुमति मिलती है। पासपोर्ट में व्यक्ति का नाम, तस्वीर, जन्म तिथि, हस्ताक्षर और पासपोर्ट नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। यह नागरिकता का प्रमाण होता है और अन्य देशों में वीज़ा प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है।
पासपोर्ट एक देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यह एक निर्धारित अवधि के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, पासपोर्ट का उपयोग अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।
भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) जिम्मेदार है। यह संगठन पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 के तहत काम करता है। मंत्रालय के अधीन पासपोर्ट विभाग पासपोर्ट की प्रक्रिया को संचालित करता है। यह विभाग देशभर में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (RPOs) के माध्यम से नागरिकों को पासपोर्ट जारी करता है। इसके अलावा, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) और पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) के जरिए भी आवेदन प्राप्त किए जाते हैं।
पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जा सकती है, जिसमें दस्तावेज़ सत्यापन और साक्षात्कार जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि पासपोर्ट नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए और नागरिकों को समय पर पासपोर्ट जारी किया जाए।
पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
पासपोर्ट आवेदन के दौरान अगर आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज अधूरे, गलत या अप्रमाणिक पाए जाते हैं, तो आपका आवेदन खारिज किया जा सकता है। इसलिए सही और पूरे दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। नीचे दो श्रेणियों में आवश्यक दस्तावेजों की सूची दी गई है:
निम्न में से कोई भी वैध एड्रेस और पहचान प्रमाण पत्र:
इन दस्तावेजों के साथ passport seva kendra पर आवेदन करें और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपका पासपोर्ट जारी किया जाएगा।
| सर्विसेज | एप्लिकेशन फीस | तत्काल एप्लीकेशन फीस |
| फ्रेश पासपोर्ट/री-इश्यू पासपोर्ट, अतिरिक्त बुकलेट (36 पेज) समेत 10 साल की वैधता | 1,500 रुपये | 2,000 रुपये |
| फ्रेश पासपोर्ट/री-इश्यू पासपोर्ट, अतिरिक्त बुकलेट (60 पेज) समेत 10 साल की वैधता | 2,000 रुपये | 2,000 रुपये |
| नाबालिग के लिए फ्रेश पासपोर्ट/री-इश्यू पासपोर्ट (18 साल के कम), 5 साल की वैधता या जब तक माइनर 18 साल का नहीं होता, 36 पेज की बुकलेट | 1,000 रुपये | 2,000 रुपये |
नोट: इन शुल्कों में GST (Goods and Services Tax) अतिरिक्त हो सकता है।
पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से काफी आसान हो गई है। अगर आप ऑफलाइन तरीके से पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
इस प्रकार, ऑफलाइन तरीके से पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पूरी होती है। यह प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि सभी आवश्यक सत्यापन और सुरक्षा जांच पूरी हो जाएं।
पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन के बारे में जानकारी:
यदि आप नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल ने पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। इससे नागरिकों को घर बैठे ही पासपोर्ट सेवाओं का लाभ मिल सकता है।
सामान्य तरीके से पासपोर्ट बनवाने के बाद, आपका पासपोर्ट कम से कम 30 से 40 दिनों में प्राप्त हो जाता है। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन चेक इत्यादि प्रक्रियाएं शामिल होती है। इसके अलावा यदि आप जल्दी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप तत्काल पासपोर्ट सेवा का फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको सफलता पूर्वक आवेदन पुष्टी होने के बाद, लगभग एक सप्ताह के भीतर पासपोर्ट प्राप्त हो जाता हैं।
पासपोर्ट एक जरूरी सरकारी दस्तावेज है, जो शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, पर्यटन, तीर्थाटन और विदेशों में रहने वाले परिवार से मिलने जैसे उद्देश्यों के लिए यात्रा करते समय आवश्यक होता है। भारत में आर्थिक विकास और वैश्वीकरण के कारण पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ी है।
इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने मई 2010 में पासपोर्ट सेवा परियोजना (Passport Seva Project) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य पासपोर्ट सेवाओं को तेज, पारदर्शी और सुगम बनाना है।
लिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) क्या है?
पासपोर्ट एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, इसलिए इसे किसी गलत व्यक्ति के हाथों में जाने से रोकने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) आवश्यक होता है। जब कोई नया पासपोर्ट बनवाता है या पुराने पासपोर्ट के पुनः जारी करने के लिए आवेदन करता है, तब पासपोर्ट कार्यालय तय करता है कि पुलिस जांच की आवश्यकता है या नहीं।
PCC के लिए आवेदन कैसे करें:
PCC के लिए आवश्यक दस्तावेज:
पहचान प्रमाण पत्र (Identity Certificate) क्या है?
पहचान प्रमाण पत्र आमतौर पर भारत में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों को जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा दलाई लामा की सिफारिश पर जारी किया जाता है।
इसके अलावा जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहे हैं, वे भी अपने नजदीकी पासपोर्ट कार्यालय में इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जारी करने की प्रक्रिया:
पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें:
भारत सरकार ने 2023-24 में पासपोर्ट सेवा को डिजिटल रूप से और सशक्त बनाने हेतु “Passport Seva 2.0” की शुरुआत की। इसके अंतर्गत:
पासपोर्ट बनवाना अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है। चाहे आप पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर जाकर आवेदन करें या पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन का उपयोग करें, प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पासपोर्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों को इकट्ठा करना, सही तरीके से फॉर्म भरना, और शुल्क का भुगतान करना अब आसान हो गया है। पुलिस सत्यापन और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, आपका पासपोर्ट आपके पते पर भेज दिया जाएगा। इस विस्तृत मार्गदर्शिका के माध्यम से, आप आसानी से जान सकते हैं कि पासपोर्ट कैसे बनाएं (passport kaise banaye?) और इसे प्राप्त करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने होते हैं।
पासपोर्ट बनवाने की फीस 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए ₹1500 और 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए ₹2000 है। तत्काल सेवा के लिए अतिरिक्त ₹2000 का शुल्क लगता है।
पासपोर्ट बनवाने के लिए पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी), पते का प्रमाण (बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट), जन्म प्रमाण पत्र, और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है.
सामान्य पासपोर्ट बनने में लगभग 30 से 45 दिन का समय लगता है, जिसमें पुलिस सत्यापन भी शामिल होता है। यदि आप तत्काल सेवा का उपयोग करते हैं, तो पासपोर्ट 7 से 14 दिनों में बन सकता है।
पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, फीस का भुगतान करें, और पासपोर्ट सेवा केंद्र में जमा करें। पुलिस सत्यापन के बाद, पासपोर्ट जारी किया जाएगा।
नहीं, सामान्य सेवा में पासपोर्ट मिलने से पहले पुलिस सत्यापन अनिवार्य होता है। हालांकि, तत्काल सेवा में कुछ मामलों में पहले पासपोर्ट जारी किया जा सकता है और सत्यापन बाद में होता है।
कोई भी बच्चा जन्म के बाद पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। नाबालिग के लिए माता-पिता के दस्तावेज और सहमति जरूरी होती है।
सामान्य रूप से वयस्कों के लिए पासपोर्ट की वैधता 10 वर्ष होती है। नाबालिगों (18 वर्ष से कम) के लिए यह अवधि 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक (जो पहले हो) होती है।
Authored by, Aakriti Jain
Content Curator
Aakriti is a writer who finds joy in shaping ideas into words—whether it’s crafting engaging content or weaving stories that resonate. Writing has always been her way of expressing herself to the world. She loves exploring new topics, diving into research, and turning thoughts into something meaningful. For her, there’s something special about the right words coming together—and that’s what keeps her inspired.
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