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देश को विकास की दिशा में ले जाने में हर नागरिक का सहयोग होता है। हालांकि, कई लोगों को अपने इस योगदान के बारे में पता नहीं होता है। हर कोई टैक्स यानी कर के माध्यम से सरकार को पैसे देता है, जिसका उपयोग देश के विकास के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ कर को आप साल में एक बार वापस मांग सकते हैं। ऐसे में कर से जुड़ी इन सभी बातों को यहां विस्तार से बता रहे हैं। यहां हम टीडीएस कब काटता है, टीडीएस क्या है और टीडीएस के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।
टीडीएस कब काटता है यह जानने से पहले टीडीएस क्या है? यह भारत में इनकम पर कर कटौती (TDS) आयकर विभाग द्वारा आय निर्धारित किया जाता है और इससे कटने वाले पैसे आयकर विभाग में ही जाता है। यह अनिवार्य करता है कि वेतन, ब्याज, किराया, कमीशन, प्रोफेशनल शुल्क और लाभांश जैसे भुगतान करते समय कर का एक निर्धारित प्रतिशत भुगतानकर्ता द्वारा काटा जाए। यह कटौती की गई राशि फिर भुगतानकर्ता की ओर से सरकार को भेज दी जाती है।
TDS का उद्देश्य सरकार के लिए एक स्थिर राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करना और करों को बेहतर तरीके से एकत्र करके कर चोरी को रोकना है। यह भारत में कर योग्य आय वाले निवासियों और गैर-निवासियों दोनों पर लागू होता है। काटा गया TDS फॉर्म 16/16A में दिखाई देता है, जिसे कर कटौती के प्रमाण के रूप में भुगतानकर्ता को जारी किया जाता है। कुल मिलाकर, TDS कर भुगतान में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमितता को बढ़ावा देकर भारतीय कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अगर आप सोच रहे हैं कि टीडीएस कब काटता है, तो बता दे कि भारत में इनकम पर TDS प्राप्तकर्ता को आय के भुगतान या क्रेडिट के समय काटी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि आय प्राप्तकर्ता तक पहुँचने से पहले ही कर एकत्र कर लिया जाए, जिससे सरकार द्वारा करों का नियमित और समय पर संग्रह करना आसान हो जाता है।
टीडीएस कब काटा जाता है? वेतन हर महीने दिया जाता है और हर महीने टीडीएस काटा जाता है। सामान्यत: वेतन पर टीडीएस की कटौती तब की जाती है जब वेतन का भुगतान किया जाता है, न कि जब उसे अर्जित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि अगर अग्रिम या बकाया वेतन का भुगतान किया जाता है, तो भी टीडीएस की कटौती का लाभ प्राप्त होगा।
कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने से पहले कंपनी द्वारा वेतन पर TDS काटा जाता है। कंपनी व्यक्ति की आयकर स्लैब दर और प्रोविडेंट फंड (PF) और अन्य छूट जैसी लागू कटौतियों के आधार पर TDS की गणना करते हैं। कंपनी वित्तीय वर्ष के अंत में कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करते हैं, जिसमें की गई TDS कटौती का सारांश होता है।
टीडीएस अंतिम कर देयता नहीं है, बल्कि आयकर का अग्रिम भुगतान है। करदाताओं को अपनी वास्तविक कर देयता निर्धारित करने के लिए, आय के सभी स्रोतों और कटौतियों सहित वर्ष के लिए अपनी कुल आय की गणना करनी चाहिए। यदि काटा गया टीडीएस कर देयता से अधिक है, तो वे अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय रिफंड का दावा कर सकते हैं। यदि यह कम है, तो उन्हें शेष कर का भुगतान करना होगा।
टीडीएस दरें आय की प्रकृति के आधार पर भिन्न होती हैं। वेतन के लिए, दरें आय स्लैब पर आधारित होती हैं। ब्याज, किराया, कमीशन, पेशेवर शुल्क आदि जैसी अन्य आय के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विशिष्ट दरें निर्धारित की गई है। कटौती करने वालों के लिए इन दरों का अनुपालन करना, दंड और ब्याज से बचने के लिए समय पर टीडीएस जमा करना आवश्यक है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत में विभिन्न आय के लिए लागू टीडीएस दरों को रेखांकित करने वाला टीडीएस कटौती चार्ट यहां दिया गया है:
| भुगतान सीमा | प्रकृति (रु.) | टीडीएस दर (%) |
| वेतन | व्यक्ति के कर स्लैब के अनुसार | |
| सावधि जमा पर ब्याज | 40,000 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000) | 10% (यदि पैन प्रदान किया गया है), 20% (यदि पैन प्रदान नहीं किया गया है) |
| प्रतिभूतियों पर ब्याज | 5,000 | 10% |
| किराया (आवासीय) | 2,40,000 | 5% |
| किराया (गैर-आवासीय) | 2,40,000 | 10% |
| बीमा आयोग | 15,000 | 5% |
| पेशेवर शुल्क | 50,00,000 | 2% (अनुबंधों के लिए), 10% (पेशेवर सेवाओं के लिए) |
| ठेकेदारों को भुगतान | 30,000 | 1% |
| कार्य अनुबंध | 1,00,000 | 2% |
| कमीशन/ब्रोकरेज | 15,000 | 5% |
| रॉयल्टी | 15,000 | 10% |
| लॉटरी/जुआ | 10,000 | 30% |
| अचल संपत्ति का हस्तांतरण | 50,00,000 | 1% |
| मोटर वाहन की बिक्री | 10,00,000 | 1% |
| माल/सेवाओं की बिक्री | 30,000 | 1% |
ये दरें आयकर अधिनियम, 1961 और उसके संशोधनों के तहत विशेष प्रावधानों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। किसी भी वित्तीय वर्ष में लागू सटीक विवरण के लिए किसी कर प्रोफेशनल से परामर्श करना या आयकर विभाग की नवीनतम अधिसूचनाओं को देखना उचित है।
इनकम पर टीडीएस के लाभ कई है जो भारत में कुशल कर प्रशासन और अनुपालन में योगदान करते हैं। यहां हम टीडीएस के लाभ के बारे में जानेंगे।
टीडीएस आय के स्रोत पर ही कर एकत्र करके कर संग्रह की प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करने के बजाय आय अर्जित होने पर कर भुगतान नियमित रूप से और तुरंत किया जाता है। यह पूरे वर्ष कर देयता के बोझ को फैलाने में मदद करता है।
आय भुगतान या क्रेडिट के समय करों में कटौती करके, टीडीएस सरकार को करों के नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। कर राजस्व का यह स्थिर प्रवाह सरकार को अपने वित्त का प्रबंधन करने और विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता करता है।
टीडीएस कर चोरी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि कर स्रोत पर ही काटे जाते हैं, इसलिए करदाताओं के लिए अपनी आय को कम दिखाने या करों से बचने का अवसर कम होता है। यह कर भुगतान में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, जिससे कर आधार मजबूत होता है।
करदाताओं के लिए, टीडीएस आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। स्रोत पर काटे गए कर फॉर्म 26AS में दर्शाए जाते हैं, जो कर क्रेडिट के समेकित विवरण के रूप में कार्य करता है। करदाता अपने रिटर्न दाखिल करते समय टीडीएस विवरणों को आसानी से सत्यापित और समेट सकते हैं, जिससे त्रुटियों में कमी आती है और कर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित होता है।
आयकर रिटर्न दाखिल करना भारत में करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण वार्षिक दायित्व है। आयकर रिटर्न के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में स्टेप बाई स्टेप मार्गदर्शिका इस प्रकार है।
इनकम पर टीडीएस कुछ परिस्थितियों में वापसी योग्य है, मुख्य रूप से तब जब काटा गया टीडीएस करदाता की वास्तविक कर देयता से अधिक हो। यहाँ tds refund process और संबंधित पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई है।
टीडीएस प्रमाणपत्र, जैसे कि फॉर्म 16 या फॉर्म 16 ए, कंपनी द्वारा कर्मचारी को जारी किया जाता है। यह वर्ष के दौरान कई आय स्रोतों से काटे गए टीडीएस का विवरण प्रदान करता है। टीडीएस प्रमाणपत्र में कटौतीकर्ता का पैन, काटा गया और जमा किया गया टीडीएस, आय की प्रकृति और कई दरों पर काटा गया कर जैसी जानकारी शामिल होती है।
TDS रिटर्न टैक्स भुगतान के बाद जारी एक स्टेटमेंट है, जिसमें भुगतानकर्ता द्वारा भारत के इनकम टैक्स विभाग में सबमिट किए गए तिमाही में किए गए सभी TDS कटौतियों का विवरण दिया जाता है। टैक्स रिटर्न में TDS कटौती डेटा, भुगतानकर्ता/प्राप्तकर्ता PAN, और TDS चालान जानकारी सहित भारत सरकार को भुगतान विवरण शामिल हैं। टीडीएस रिटर्न के लिए विभिन्न फॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं:
| Form No | रिटर्न में बताए गए लेन-देन | Due date/नियत तारीख |
| Form 26Q | वेतन को छोड़कर सभी भुगतानों पर टीडीएस | Q1 – 31st July Q2 – 31st October Q3 – 31st January Q4 – 31st May |
| Form 24Q | वेतन पर टीडीएस | Q1 – 31st July Q2 – 31st October Q3 – 31st January Q4 – 31st May |
| Form 27Q | वेतन को छोड़कर गैर-निवासियों को किए गए सभी भुगतानों पर टीडीएस | Q1 – 31st July Q2 – 31st October Q3 – 31st January Q4 – 31st May |
| Form 26QB | संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस | जिस महीने में टीडीएस काटा गया है, उसके अंत से 30 दिन |
| Form 26QC | किराये पर टीडीएस | जिस महीने में टीडीएस काटा गया है, उसके अंत से 30 दिन |
टीडीएस की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ कुछ इस प्रकार है।
फॉर्म 16 कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें वेतन आय से काटे गए टीडीएस का विवरण होता है।
निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान के लिए TDS अनिवार्य है। यहाँ हम TDS से संबंधित कुछ सामान्य मामले के बारे में बता रहे हैं।
टीडीएस कब काटता है यह जानने के साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि इनकम पर टीडीएस भारत की कर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आय के स्रोत पर करों का व्यवस्थित संग्रह सुनिश्चित करता है। यह कर संग्रह को सरल बनाने, नियमित कर भुगतान को बढ़ावा देने और कर चोरी को कम करने सहित कई उद्देश्यों को पूरा करता है।
आय सीमा (₹) कर दर (%)
0 – 3,00,000 – 0%
3,00,001 – 7,00,000 – 5%
7,00,001 – 10,00,000 – 10%
10,00,001 – 12,00,000 – 15%
12,00,001 – 15,00,000 – 20%
15,00,001 और उससे अधिक – 30%
TDS काटा जाता है जब कोई भुगतान किया जाता है, जैसे कि: वेतन, ब्याज, किराया, पेशेवर शुल्क आदि।
TDS काटा जाता है ताकि सरकार को आयकर जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। यह एक तरह से अग्रिम कर भुगतान होता है।
निम्नलिखित लोग TDS काटने के लिए पात्र होते हैं:
नियोक्ता: वेतन पर TDS काटते हैं।
बैंक: ब्याज पर TDS काटते हैं।
किराएदार: किराए पर TDS काटते हैं।
नई कर व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है। अगर आपकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है, तो आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वहीं, 3 लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाला लोगों पर टैक्स स्लैब के हिसाब से कर वसूला जाएगा।
भुगतान की प्रकृति के अनुसार:
अलग-अलग प्रकार के भुगतान पर अलग-अलग टीडीएस दरें लागू होती हैं, जैसे वेतन, ब्याज, किराया, पेशेवर फीस, कमीशन, आदि।
भुगतान की राशि के अनुसार:
जब भुगतान एक निर्धारित सीमा से अधिक होता है, तभी टीडीएस काटा जाता है। उदाहरण:
बैंक ब्याज पर ₹40,000 (₹50,000 वरिष्ठ नागरिकों के लिए)
किराया पर ₹2,40,000 सालाना से अधिक
प्राप्तकर्ता की टैक्स स्थिति के अनुसार:
यदि प्राप्तकर्ता की आय टैक्स योग्य नहीं है और उसने फॉर्म 15G या 15H भरा है, तो टीडीएस नहीं काटा जाता।
टीडीएस (TDS) आम तौर पर एक ही अकाउंट से काटा जाता है, जो उस भुगतान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति या संस्था का होता है। यह कटौती उस अकाउंट से की जाती है, जिसे भुगतान किया जा रहा है।
उदाहरण:
वेतन भुगतान:
अगर किसी कर्मचारी को वेतन मिल रहा है, तो टीडीएस उसके बैंक अकाउंट से काटा जाएगा, जिसमें वेतन भेजा जा रहा है।
ब्याज या किराया भुगतान:
यदि किसी व्यक्ति को ब्याज या किराया मिल रहा है, तो उस व्यक्ति के खाते से टीडीएस काटा जाएगा, जिसे भुगतान किया जा रहा है।
सारांश में, टीडीएस उस खाते से काटा जाता है, जिस पर भुगतान किया जा रहा है, और यह एक ही अकाउंट पर होता है।
Authored by, Aakriti Jain
Content Curator
Aakriti is a writer who finds joy in shaping ideas into words—whether it’s crafting engaging content or weaving stories that resonate. Writing has always been her way of expressing herself to the world. She loves exploring new topics, diving into research, and turning thoughts into something meaningful. For her, there’s something special about the right words coming together—and that’s what keeps her inspired.
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