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हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदी विवाह और हिन्दू विवाह के नियमों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानून है जो बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था। ऐसे में, आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से जुड़ी सभी जानकारियां होनी चाहिए।
इस ब्लॉग में आप हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किस पर लागू होता है, इसकी प्रमुख धाराएं जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 भी शामिल है और इससे जुड़े कुछ अन्य पहलुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारत में हिंदू समुदाय के विवाह संबंधी नियमों और प्रावधानों को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम 18 मई 1955 को लागू हुआ था और इसका कार्य हिंदू विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता देना और उनके अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करना है।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य हिंदू समाज में विवाह संबंधों को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि परिवारिक संबंध मजबूत और संगठित रह सकें। इस अधिनियम के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन, और सिख धर्म के अनुयायियों के विवाह को नियंत्रित किया जाता है।
हिंदू विवाह अधिनियम का इतिहास समझने के लिए हमें भारतीय समाज में विवाह की परंपराओं और उनमें हुए बदलावों को देखना होगा।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955, 18 मई 1955 को लागू किया गया था। आजादी से पहले, भारत में हिन्दू विवाह के नियम विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में अलग-अलग थीं। भारतीय समाज में कई कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह आदि प्रचलित थीं। समाज सुधारकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी कोशिशों के परिणामस्वरूप, आजादी के बाद भारत सरकार ने हिंदू विवाह अधिनियम को पारित किया।
हिंदू विवाह अधिनियम यह नहीं बताते कि हिंदू विवाह किस प्रकार होना चाहिए क्योंकि हिंदू अपनी परंपराओं के आधार पर अलग-अलग तरीकों से विवाह कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के बाद हिंदू दुल्हनों और दुल्हनों को आपराधिक अधिकार और सुरक्षा मिले।
1955 का हिंदू विवाह अधिनियम छह अध्यायों पर आधारित है, जिसमें कुल 29 धाराएँ शामिल हैं। अधिनियम की संबद्धता नीचे दी गई है:
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एक कानून है जो भारत में हिंदुओं के विवाह से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। हिन्दू विवाह के नियम मुख्य रूप से निम्नलिखित लोगों पर लागू होता है:
इसके अलावा, यह कानून उन लोगों पर भी लागू होता है जो किसी अन्य धर्म (जैसे इस्लाम, ईसाई, पारसी या यहूदी) के अनुयायी नहीं हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निर्दिष्ट हिंदू धर्म की शाखाओं को भी मान्यता देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म में धर्मांतरित हो जाता है, तो यह कानून उस पर लागू नहीं होगा।
हिंदू विवाह अधिनियम की कुछ प्रमुख धाराओं में धारा 5, धारा 7 और धारा 8 शामिल हैं।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 हिंदू विवाह की शर्तों से संबंधित है। यह बताती है कि एक वैध हिंदू विवाह के लिए क्या-क्या जरूरी है। आइए इसे आसान शब्दों में समझें:
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि विवाह दोनों पक्षों की सहमति से हो और कानूनी रूप से मान्य हो।
धारा 7 हिंदू विवाह के समारोह से संबंधित है। यह बताती है कि एक हिंदू विवाह कैसे संपन्न किया जा सकता है। आइए इसे आसान शब्दों में समझें:
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि विवाह एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त तरीके से संपन्न हो।
धारा 8 हिंदू विवाह के पंजीकरण से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण धारा है जो शादी को कानूनी मान्यता देने में मदद करती है। आइए इसे आसान शब्दों में समझें:
हिंदू विवाह के नियमों में विवाह की आयु, सहमति की शर्तें और विवाह की वैधता को लेकर स्पष्ट रूप से नियम निर्धारित हैं।
इस अधिनियम में हिंदू विवाह के नियमों में विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है जो कुछ इस प्रकार है:
हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, विवाह के लिए दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य है। किसी भी तरह के दबाव या धोखाधड़ी से दिया गया सहमति मान्य नहीं होता। अगर कोई पक्ष सहमति नहीं देता या दबाव में होता है, तो ऐसा विवाह अवैध माना जा सकता है। हिंदू विवाह के नियमों में दोनों पक्षों की स्वतंत्र और सच्ची मर्जी से होना जरूरी है, और इससे भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्याओं से बचा जा सकता है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट किया गया है कि विवाह के लिए शर्तें पूरी होनी चाहिए। यदि कोई समारोह होता है, लेकिन शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो विवाह या तो डिफ़ॉल्ट रूप से शून्य हो जाता है, या शून्यकरणीय होता है।
यदि विवाह निम्न में से किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, तो विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है:
यदि विवाह निम्नलिखित में से किसी भी बात का उल्लंघन करता है, तो विवाह को बाद में अमान्य (रद्द) किया जा सकता है:
जब तक निम्नलिखित शर्तें पूरी न हो जाएं, तब तक विवाह का पंजीकरण नहीं किया जा सकता:
इसके अतिरिक्त, विवाह अधिकारी के जिले में पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से ठीक पहले कम से कम तीस दिन तक पक्षकार निवास कर रहे हों।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 किसी राज्य सरकार को उस राज्य के लिए विशेष रूप से हिंदू विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने की अनुमति देती है, विशेष रूप से हिंदू विवाह रजिस्टर में निर्धारित विवाह के विवरण दर्ज करने के संबंध में।
पंजीकरण विवाह का लिखित साक्ष्य प्रदान करता है। इस प्रकार, हिंदू विवाह रजिस्टर को सभी उचित समय पर निरीक्षण के लिए खुला होना चाहिए (किसी को भी विवाह का प्रमाण प्राप्त करने की अनुमति देना) और इसे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होना चाहिए।
तलाक के आदेश के समय या किसी भी बाद के समय में, न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष को भरण-पोषण और सहायता के लिए एक राशि का भुगतान करना चाहिए। यह एकमुश्त भुगतान हो सकता है, या एक आवधिक (जैसे मासिक) भुगतान हो सकता है। भुगतान की जाने वाली राशि न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है।
तलाक के आदेश द्वारा विवाह को भंग कर दिए जाने और अब अपील नहीं किए जाने के बाद पुनर्विवाह संभव है (चाहे पहले अपील का कोई अधिकार न हो, या अपील करने का समय समाप्त हो गया हो, या अपील प्रस्तुत की गई हो लेकिन खारिज कर दी गई हो)।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का संबंध सहवास का पुनर्स्थापन (Restitution of Conjugal Rights) से है। इसका मतलब है कि अगर एक पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने साथी से अलग रह रहे हैं, तो दूसरा साथी अदालत में जाकर अपने साथ रहने की मांग कर सकता है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत, यदि अदालत को लगता है कि पति या पत्नी के पास अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है, तो वह आदेश दे सकती है कि दोनों एक साथ रहें। इसका उद्देश्य परिवार को एकजुट रखना और वैवाहिक संबंधों को बनाए रखना है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का इस्तेमाल तब होता है जब वैवाहिक जीवन में दरार आ जाती है और एक साथी, बिना किसी वाजिब कारण के, अपने साथी को छोड़ देता है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-13 के तहत विवाह विच्छेद के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं:
इसके अलावा अधिनियम की धारा-13B के तहत आपसी सहमति को विवाह विच्छेद का आधार माना गया है।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 उन लोगों के लिए राहत प्रदान करती है जो तलाक या न्यायिक अलगाव की कार्यवाही के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इस धारा के तहत, पति या पत्नी, जो कि आर्थिक रूप से निर्भर हैं, अदालत से अंतरिम गुजारा भत्ता (अस्थायी वित्तीय सहायता) मांग सकते हैं।
यह अंतरिम गुजारा भत्ता कार्यवाही के दौरान मिलने वाली वित्तीय मदद है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह सहायता उनके जीवनयापन के खर्चों, कानूनी खर्चों, और अन्य आवश्यकताओं के लिए होती है।
अदालत यह ध्यान में रखती है कि किस पक्ष की कितनी आय है, उसकी संपत्ति, और वह अपने खर्चों को कैसे पूरा कर रहा है। इसके आधार पर ही अंतरिम गुजारा भत्ता की राशि तय की जाती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी पक्ष आर्थिक रूप से पीड़ित न हो और उन्हें न्याय मिल सके।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने हिंदू विवाह से संबंधित भारतीय कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। कुछ उल्लेखनीय परिवर्तनों में शामिल हैं:
रमेश चंद्र डागा बनाम रामेश्वरी डागा (2005) हिन्दू विवाह अधिनियम से जुड़ा एक मामला था। इसमें वैध हिंदू विवाह के लिए कानूनी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस मामले में एक महिला द्वारा अपनी पहली शादी को कानूनी रूप से समाप्त किए बिना दूसरी शादी करने पर चर्चा की गई, जिसमें वैधानिक हिन्दू विवाह के नियमों के पालन पर जोर दिया गया।
भाऊराव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1965) ने धारा 494 IPC और धारा 114 IPC के तहत दूसरी शादी की वैधता पर ध्यान केंद्रित किया। न्यायालय ने वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक रीति-रिवाजों के महत्व पर जोर दिया गया, तथा आवश्यक रीति-रिवाजों के अभाव के कारण दोनों अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया गया।
निम्नलिखित आधारों पर न्यायालय के आदेश द्वारा विवाह को भंग किया जा सकता है:
इसके अलावा, पत्नी इस आधार पर भी तलाक मांग सकती है कि:
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने भारतीय समाज में विवाह से जुड़े कानूनी पहलुओं को एक मजबूत ढांचे में बांधा है, जिससे न केवल पति-पत्नी के अधिकार सुरक्षित हुए हैं, बल्कि महिलाओं को भी समानता और सुरक्षा का अधिकार मिला है। यह अधिनियम भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसने विवाह, तलाक, और गुजारा भत्ता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान की है।
आज, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की बदौलत, हमारे समाज में विवाह संबंधी विवादों का समाधान कानूनी तौर पर किया जा सकता है, जिससे समाज में समरसता और न्याय की भावना बनी रहती है।
इस ब्लॉग में आपने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है, इसके उद्देश, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की क्या धाराएं हैं और हिंदू विवाह अधिनियम के नियमों के बारे में जाना साथ ही आपने इससे जुड़े कुछ मामलों के बारे में भी जाना।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारत में हिंदुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों के विवाह से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम विवाह के लिए आवश्यक शर्तें, विवाह के प्रकार, विवाह के अधिकार और दायित्व, तथा विवाह विच्छेद से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। जैसे:
• दोनों पक्षों में से कोई भी कम आयु का हो।
• दूल्हे की आयु 21 वर्ष तथा दुल्हन की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
• दोनों पक्षों में से कोई भी हिंदू धर्म का नहीं होना चाहिए।
• विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन दोनों हिंदू धर्म के होने चाहिए।
हिंदू विवाह की धारा 13 बी के तहत आपसी सहमति से तलाक दायर किया जाता है।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार, लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
विवाह को शून्य घोषित करने के लिए कई आधार हो सकते हैं, जैसे:
• विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक का विवाहित होना
• कुछ खून के रिश्तों में विवाह को गैर-कानूनी माना जाता है।
• मनोरोगी होने के कारण विवाह
• कम उम्र में विवाह
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी के तहत, पति और पत्नी आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दे सकते है लेकिन तलाक तभी दाखिल कर सकते हैं, जब वे कम से कम एक साल तक अलग-अलग रह चुके हों।
–विवाह की शर्तें (Section 5): इस धारा के तहत यह निर्धारित किया गया है कि एक वैध हिंदू विवाह के लिए दोनों पक्षों की न्यूनतम आयु, मानसिक स्थिति और रिश्तेदारी जैसी शर्तें पूरी होनी चाहिए।
–विवाह समारोह (Section 7): यह धारा हिंदू विवाह के संपन्न होने के लिए आवश्यक समारोहों और रीति-रिवाजों को निर्दिष्ट करती है। उदाहरण के तौर पर, सप्तपदी (सात फेरे) एक प्रमुख विवाह रिवाज है
–विवाह का पंजीकरण (Section 8): इस धारा के तहत हिंदू विवाह के पंजीकरण का प्रावधान है, जो शादी की कानूनी मान्यता को सुनिश्चित करता है।
–सहमति की बहाली (Section 9): यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जब एक पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के साथी से अलग रहते हैं। दूसरे साथी को अदालत के माध्यम से सहवास बहाल करने का अधिकार है।
–विवाह का शून्यता और शून्यकरण (Section 13): इस धारा में विवाह को शून्य घोषित करने के विभिन्न आधार बताए गए हैं, जैसे कि व्यभिचार, क्रूरता, या एक पक्ष का विवाह के बाद दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाना।
–गुजारा भत्ता (Section 24): यह धारा आर्थिक रूप से निर्भर पार्टियों को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का प्रावधान करती है, विशेषकर तलाक या न्यायिक पृथक्करण की स्थिति में।
–पुनर्विवाह (Section 13B): तलाक के बाद पुनर्विवाह की अनुमति दी जाती है, बशर्ते तलाक के आदेश के बाद कोई अपील लंबित न हो या वह खारिज हो चुकी हो।
लव मैरिज में भारतीय कानून के तहत कुछ प्रमुख धाराएं लागू होती हैं:
–हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: अगर दोनों पक्ष हिंदू हैं, तो विवाह इस अधिनियम के तहत होगा। इसमें आयु सीमा (18 वर्ष महिला, 21 वर्ष पुरुष), मानसिक स्थिति, और सहमति जैसी शर्तें होती हैं।-
–विशेष विवाह अधिनियम, 1954: अगर दोनों पक्ष अलग-अलग धर्मों के हैं, तो यह अधिनियम लागू होता है। इसमें भी उम्र की शर्तें और सहमति की आवश्यकता होती है।
–धारा 498A (IPC): अगर दहेज उत्पीड़न या शारीरिक/मानसिक हिंसा होती है, तो यह धारा महिलाओं की सुरक्षा करती है।
–धारा 377 (IPC): अगर विवाह में समलैंगिक संबंध विवाद का कारण बनते हैं, तो यह धारा लागू हो सकती है।
हिंदू धर्म में विवाह अक्सर रात में इसलिए किया जाता है क्योंकि धार्मिक शास्त्रों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुभ मुहूर्त या लग्न अधिकतर रात के समय ही प्राप्त होते हैं। विवाह एक अत्यंत पवित्र संस्कार है, और इसे शुभ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में ही करना अनिवार्य माना गया है।
प्राचीन काल में दिन के समय धार्मिक और सामाजिक कार्यों की अधिकता होती थी, इसलिए विवाह जैसे विशेष संस्कार के लिए रात का समय उपयुक्त समझा जाता था। साथ ही, गर्मी के मौसम में रात का समय ठंडा और आरामदायक होता है, जिससे मेहमानों और वर-वधू दोनों को सहूलियत मिलती है।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 को 18 मई 1955 को लागू किया गया था। यह अधिनियम स्वतंत्र भारत में हिंदुओं के विवाह संबंधों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था।
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Authored by, Amay Mathur | Senior Editor
Amay Mathur is a business news reporter at Chegg.com. He previously worked for PCMag, Business Insider, The Messenger, and ZDNET as a reporter and copyeditor. His areas of coverage encompass tech, business, strategy, finance, and even space. He is a Columbia University graduate.
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